राजस्थान में जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन, जान लें वरना पछताएंगे

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जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दीं. सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है. सार्वजनिक स्थानों पर ईद-उल-जुहा को मनाने पर भी रोक लगा दी गई है. राज्य सरकार ने यह गाइडलाइंस अनलॉक-5 के अतंर्गत जारी की हैं.

दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के गृह विभाग ने कहा कि श्रावण मास में राज्य में तथा राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ यात्राएं आयोजित की जाती हैं. जिन राज्यों से ये यात्राएं शुरू होती हैं, जैसे उत्तराखण्ड आदि में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। कांवड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की सभी धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्योहार मनाया जाएगा. सरकार ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी.

सरकार ने कहा है, ”कोरोना के वर्तमान के हालातों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी।” सरकार ने घर पर ही लोगों से अपने परिवार के साथ पूजा-अर्चना, इबादत करने के लिए आग्रह किया है.

राजस्थान में सरकार ने स्विमिंग पूल्स को भी खोलने की अनुमति नहीं दी है. इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा सकेगा. वहीं, जो लोग वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा चुके हैं, उन्हें रात आठ बजे तक भी अंदर जाने की इजाजत होगी.