मुजफ्फरनगर में सादिक हत्याकांड में 2 को उम्रकैद की सजा, प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या

2 sentenced to life imprisonment in Muzaffarnagar Sadiq murder case was murdered in love affair
2 sentenced to life imprisonment in Muzaffarnagar Sadiq murder case was murdered in love affair
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने युवक की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 9 साल पहले यह हत्याकांड प्रेम प्रसंग की रंजिश में अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तीसरे अभियुक्त के नाबालिग होने से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

खतौली में बशीर के बाग से बरामद हुआ था शव
शहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर और आशीष त्यागी ने बताया कि 9 साल पहले खतौली में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता मोमिन निवासी इस्लामाबाद भूड़ बाग खतौली ने मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने बताया कि वादी मोमिन ने बताया था कि उसका बीटा सादिक फर्नीचर का काम सीखता था। 4 जनवरी, 2013 को वह रोज की तरह काम सीखकर घर आ गया था। रात में वह अपने भाइयों के साथ सोने के लिए कमरे में चला गया।

उन्होंने बताया कि कस्बा निवासी शहजाद ने रात में खबर दी कि सादिक का शव बशीर के बाग में पड़ा है। मोमीन ने यह बताते हुए कि उसके बेटे सादिक का प्रेम प्रसंग शाहिद की बेटी से चल रहा है। आरोप लगाया कि प्रेम प्रसंग की रंजिश में सादिक की हत्या शाहिद और बासिद एवं एक अन्य ने की।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर एवं आशीष त्यागी ने बताया कि तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उससे संबंधित मुकदमे की फाइल अलग कर दी गई थी।

एडीजे प्रथम कोर्ट में हुई हत्याकांड की सुनवाई
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर और आशीष त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक जय सिंह पुंडीर ने की। कोर्ट में हत्याकांड की घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने 5 गवाह पेश किए। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने शाहिद और बासिद को हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।