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senior citizen savings scheme: अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन हैं तो इस खबर के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है. केंद्र सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में ढील दी गई है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब अकाउंट ओपर करने के लिए एक महीने की बजाय तीन महीने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, अकाउंटहोल्डर अब किसी भी ब्लॉक के लिए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) को 60 साल की उम्र के लोगों या 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम की उम्र वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई है. इस योजना में सालाना 8.2 परसेंट का ब्याज मिलता है. वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 7 नवंबर को इन बदलावों से जुड़ी जानकारी दी गई. आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किये गए बदलावों के बारे में-
सरकार की तरफ से 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए एससीसीएस में निवेश करने का समय एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दिया गया है. फिलहाल इस नियम में रिटायरमेंट के बाद आपको एक महीने के अंदर निवेश करना जरूरी होता था.
रिटायरमेंट बेनिफिट के दायरे के बारे में साफ तौर पर बताया गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का मिलने वाला भुगतान है. इसमें प्रोविडेंट फंड का बकाया, रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट या ईपीएस के तहत रिटायरमेंट के तहत मिला फायदा शामिल है. नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथी को भी योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट इनवेस्ट करने की इजाजत दी जाती है.
नए नियमों के तहत, यदि एक साल पूरा होने से पहले खाता बंद कर दिया जाता है तो जमा राशि पर 1 परसेंट की कटौती की जाएगी. पहले खाते को एक साल से पहले बंद करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता था और खाते में मौजूदा राशि को वापस लौटा दिया जाता था. यदि किसी प्रकार का ब्याज नहीं बनता तो एक परसेंट की राशि मूलधन से काट ली जाएगी.खाताधारक अकाउंट को किसी भी संख्या में ब्लॉक के लिए बढ़ा सकते हैं. प्रत्येक ब्लॉक तीन साल तक चलेगा. पहले, इसके विस्तार की अनुमति केवल एक बार दी जाती थी.
नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी ने पांच साल के लिए निवेश किया है. लेकिन वह अकाउंट चार साल में ही बंद कर देता है तो इस सिचुएशन में खाताधारक को सेविंग अकाउंट का ही ब्याज मिलेगा. पहले इस स्थिति में तीन साल तक योजना की ब्याज दर लागू होती थी. नोटिफिकेशन के अनुसार पांच साल की निवेश अवधि को भी हटा दिया गया है.
डाक विभाग की तरफ से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके अनुसार सीनियर सिटीजन स्कीम में यदि एक साल, दो साल या तीन साल के लिए निवेश करते हैं और आप छह महीने या एक साल बाद खाता बंद कर देते हैं. इस स्थिति में आपने जितने महीने के लिए निवेश किया है उतने महीने के ब्याज का भुगतान किया जाएगा.