राजस्थान रीट परीक्षा पेपर लीक पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, यहां देखें

इस खबर को शेयर करें

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने रीट 2021 (REET Exam 2021) में हुए कथित पेपर लीक मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह मामले में एकलपीठ के समक्ष याचिका पेश कर सकता है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायधीश मनोज व्यास ने यह आदेश भागचंद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार (State Government) और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Board of secondary education) की ओर से कहा गया की याचिकाकर्ता खुद भर्ती में शामिल हुआ था. ऐसे में यदि उसे कोई आपत्ति थी तो वह एकलपीठ के समक्ष जा सकता था. इसलिए मामला पीआईएल (PIL) का नहीं बनने के कारण जनहित याचिका को खारिज किया जाए.

याचिका में क्या कहा गया
याचिका में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा के पूर्व ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर (REET Paper 2021) आ गया था. वहीं, कई परीक्षा केन्द्रों पर दिए गए पेपर की सील खुली हुई थी और बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे. पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. याचिका में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा (REET Exam) की मॉनिटरिंग के लिए करोडों रुपये खर्च कर सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन राज्य सरकार (Rajasthan Government) की ओर से इंटरनेट पर रोक के चलते इन कैमरों का उपयोग ही नहीं हो सका.

रीट पेपर आउट होने के चलते ही कई अफसरों का निलंबन
राज्य सरकार ने रीट पेपर आउट होने के चलते ही कई अफसरों का निलंबन (suspension) किया है, जो कि इस भर्ती में अनियमितता को उजागर करता है. इसलिए मामले की किसी भी केन्द्रीय जांच एजेंसी (Central investigative agency) से निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जांच पूरी होने तक परिणाम जारी करने पर रोक लगाई जाए.