सिर्फ पेंशन नहीं, हेल्थ और सिक्योरिटी भी! UPS से मिलेंगे कई फायदे, 30 सितंबर से पहले निपटा लें ये काम

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच बदलाव करने को लेकर अब सभी नियम क्लियर कर दिए गए हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने साफ किया है कि अब सरकारी कर्मचारी एक बार NPS से UPS में या UPS से NPS में जा सकते हैं.

साथ ही इस बदलाव के लिए आखिरी तारीख तय कर दी गई है, जिसके बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा. इस स्कीम के तहत सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य, महंगाई राहत और ग्रेच्युटी जैसे कई फायदे मिलते हैं. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, तो तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है.

क्या है नया नियम?

– सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी केवल एक बार UPS से NPS या NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं. एक बार विकल्प चुनने के बाद वापसी की अनुमति नहीं होगी.

– यह विकल्प रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक लिया जा सकता है.

– जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, वे इस विकल्प का लाभ नहीं ले पाएंगे.

– 30 सितंबर 2025 तक विकल्पों को चुनना होगा. यदि कोई इसमें चूकता है तो उसे स्वतः उसी स्कीम में माना जाएगा जिसमें वह फिलहाल है.

UPS के फायदे क्या हैं?

– कम से कम 20 साल सर्विस पूरी करने पर कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.

– अगर सर्विस 10 वर्ष की है, तो ₹10,000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन मिलेगी.

– कर्मचारी को अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% योगदान किया जाएगा.

– यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो यूपीएस के तरह जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा.

– पेंशन पर महंगाई राहत भी मिलेगी. मतलब कि पेंशन की राशि में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाएगी ताकि महंगाई के असर से पेंशनधारी की क्रय शक्ति बनी रहे.

– सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि भी दी जाएगी.

30 से पहले करें स्विच

यूपीएस में स्विच करने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है. इसके लिए UPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. Migrate from NPS to UPS विकल्प चुनें. मांगी गई जानकारियां भरें और सबमिट करें. वहीं, ऑफलाइन प्रोसेस के लिए संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर भरें. फॉर्म को अपने डीडीओ के पास जमा करें. इसके बाद यह फॉर्म पीएओ को भेजा जाएगा.