दुष्यंत चौटाला की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार, केंद्र और CBI को नोटिस जारी

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों से विस्तृत जवाब तलब किया है और मामले की जांच की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विशेष जांच टीम (SIT) के रवैए पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा कि अब तक जांच की वास्तविक प्रगति क्या है और याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया।

दुष्यंत चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक उन्हें जांच एजेंसी की ओर से न तो कोई नोटिस मिला है और न ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में बिना प्रक्रिया अपनाए जांच को लंबित रखना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि जांच एजेंसियों का यह रवैया प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है और इससे निष्पक्ष जांच की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जब तक याचिकाकर्ता को आधिकारिक रूप से जांच में शामिल ही नहीं किया जाता, तब तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की नकारात्मक धारणा उचित नहीं मानी जा सकती।

याचिका में दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले को रोककर हथियार दिखाए गए और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जांच को हरियाणा पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे सीबीआई या चंडीगढ़/पंजाब पुलिस को सौंपने की भी अपील की है।