पटना। दिल्ली के मालवीय नगर में गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना के बाद पटना पुलिस भी हालिया अग्निकांडों व सुरक्षा के मद्देनजर पटना एवं नालन्दा जिले के समस्त होटल व गेस्टहाउसों के सामूहिक सत्यापन के निर्देश जारी किए गए हैं। रेंज आइजी जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के हरेक होटल, लाज और गेस्ट हाउस का सत्यापन किया जाए। थानाध्यक्ष के क्षेत्र के कुल कितने होटल, गेस्ट हाउस और लाज संचालित हो रहे हैं, सत्यापन के बाद प्रमाणित करेंगे कि सूची में शामिल प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त क्षेत्र में अन्य कोई होटल, लाज और गेस्ट हाउस तो नहीं।
चेक करें कि होटल मालिकों के पास आवश्यक लाइसेंस व दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना और नालंदा में 15 से 30 जून के बीच तीन चरण में पूर्ण होना है।दिल्ली के मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में आगजनी में लगभग 21 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की बात प्रकाश में आई है।
इसी प्रकार पूर्व में पटना जंक्शन महावीर मंदिर के पास पाल होटल में आगजनी की घटना में जानमान की क्षति हुई थी। बीते कुछ दिन पूर्व पटना जिला के रूपसपुर थाना अन्तर्गत होटल में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। रेंज आईजी ने पूर्व की घटना को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
प्रथम चरण में सत्यापन के साथ देना होगा पुलिस को प्रमाण पत्र
प्रथम चरण में 15 जून तक सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत जितने भी वैध/अवैध होटल एवं गेस्ट हाउस अवस्थित है, उसकी थानावार सूची वास्तविक मालिक का नाम पता एवं उनमें कार्यरत सभी कर्मियों की सूची अद्यतन करते हुए 15 जून तक साफ्ट कापी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही यह भी प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में समर्पित सूची के अतिरिक्त अन्य कोई भी होटल / गेस्ट हाउस संचालित नहीं है।
दूसरे चरण में सभी दस्तावेजों की होनी है जांच
दूसरे चरण में 15 जून से 30 जून तक सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित सभी होटल एवं गेस्ट हाउस के मालिकों के द्वारा संबंधित एजेंसियों, राज्य पर्यटन विभाग, अग्नी शमन विभाग से फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, स्थानीय नगर निगम/ नगर परिषद से ट्रेड लाईसेन्स, राज्य पर्यटन विभाग से होटल पंजीकरण और पर्यटन मान्यता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जहां आवश्यक हो से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज/लाईसेन्स प्राप्त है अथवा नहीं, इसकी विवरणी प्राप्त करते हुए सत्यापन करेंगे व अनुपालन प्रतिवेदन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
वहीं तीसरे चरण में एक जुलाई से 15 जुलाई तक थानाध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी होटल/गेस्ट हाउस संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों / सुरक्षा संबंधित निर्देश का पूर्णरूपेण अनुपालन कर रहें है अथवा नही, यदि अनुपालन नहीं कर रहे है तो उनके विरूद्ध नियमानुकूल आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सभी पुलिस अधीक्षक चरणवार संपूर्ण अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।