हरियाणा में जुगाड़ पर एक्शन: सड़कों पर दिखा तो होगा जब्त, हाईकोर्ट का सरकार को आदेश

Action on Jugaad in Haryana: If seen on the streets, it will be confiscated, High Court orders to the government
Action on Jugaad in Haryana: If seen on the streets, it will be confiscated, High Court orders to the government
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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों से जुगाड़ करके बनाए गए वाहनों को हटाने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने टेंपो ड्राइवर एसोसिएशन की याचिका का निपटारा कर दिया।एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दो पहिया वाहनों में जुगाड़ कर इससे सामान ढोने वाला वाहन तैयार किया जाता है और इसे प्रदेश की सड़कों पर उतार दिया जाता है। इस प्रकार के वाहन न केवल अपने चालक बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनते हैं।

एसोसिएशन ने बताया कि इन वाहनों में बदलाव के बाद इनका पंजीकरण भी नहीं करवाया जाता। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इन वाहनों को प्रदेश की सड़कों से हटाया जाए। हरियाणा पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश की पुलिस ऐसे वाहनों को लेकर बेहद सख्त है। 19 जून 2013 से 20 दिसंबर 2021 तक पुलिस ने 5238 जुगाड़ का चालान किया है और 1189 को जब्त किया गया है।

इसके साथ ही सभी एसएचओ को आदेश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके एरिया मे ऐसा कोई जुगाड न चले। इस पर हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि प्रदेश की प्रदेश की सड़कों पर जुगाड़ दिखाई न दें।