5 स्टार होटल में ले जाकर पति ने पत्नी से कहा- दूसरे मर्दों संग संबंध बनाओ, No बोलने पर की दरिंदगी

After taking him to a 5 star hotel, the husband told his wife - make a relationship with other men, you will be punished for saying no
After taking him to a 5 star hotel, the husband told his wife - make a relationship with other men, you will be punished for saying no
इस खबर को शेयर करें

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति पर wife swap (पत्नी की अदला-बदली) के खेल में शामिल होने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया है कि पति अम्मर उसे राजस्थान के बीकानेर के एक 5 स्टार होटल में ले गया था। वहां उसने दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने को कहा। मना करने पर पति ने मारपीट और दरिंदगी की।

आरोपी अम्मर बीकानेर के एक 5 स्टार होटल का मैनेजर है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया है कि पति ने उससे वाइफ स्वैप गेम में शामिल होने के बारे में पूछा था। उसने इस खेल में शामिल होने से इनकार किया तो पति ने मारपीट की और असभ्य कहा। इसके बाद पति ने महिला के साथ अननेचुलर सेक्स किया। उसने पत्नी का मोबाइल फोन छीन लिया और उसे होटल रूम में बंद कर दिया।

महिला का आरोप- लड़कों से भी संबंध बनाता है मेरा पति
महिला ने बताया है कि उसे होटल के रूम में बंद करने के दो दिन बाद उसका पति लौटा था। उसने आरोप लगाया है कि मेरा पति शराबी है। वह ड्रग्स भी लेता है। कई लड़कियों और यहां तक की लड़कों के साथ भी सेक्स संबंध उसके लिए आम बाद है। महिला ने आरोप लगाया है कि पति द्वारा पिटाई किए जाने से उसे गंभीर चोटें आईं हैं।

ससुराल वालों ने महिला की शिकायत पर नहीं दिया ध्यान
पुलिस शिकायत के अनुसार महिला ने यह भी बताया है कि उसकी सास और भाभी दोनों ने उसके पति के साथ मिलकर 50 लाख रुपए दहेज की मांग की। महिला ने पति की शिकायत ससुराल वालों ने की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्टे उसे ही मॉडर्न नहीं होने के लिए दोषी ठहराया।

महिला ने आरोप लगाया है कि उसे कई महीनों तक प्रताड़ित किया गया। पिटाई से उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसे उसके रिश्तेदार मायके ले गए। मायके आने के बाद महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला थाना की प्रभारी अंजना धुर्वे ने कहा कि आरोपी पति और उसकी सास और उसकी भाभी के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 377, 498 ए, 323, 506, 34, 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।