देश में 15 साल से पुराने वाहनों के लिये बुरी खबर, सरकार ने लिया बडा फैसला, आज के बाद…

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नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है और अब जानलेवा रूप ले चुका है. इसके कई सारे कारण हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक वाहनों से निकलने वाला धुआं है. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल वाहनों से भी भारी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप या कहें तो नष्ट किया जाएगा, चाहे वाहन पेट्रोल हो या फिर डीजल.

वाहन मालिक पर जुर्माना किया जाएगा
ऐसे वाहन अगर सड़क पर चलते दिखे तो उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा. वाहन मालिक पर जुर्माना किया जाएगा और उनका वाहन ट्रांसपोर्ट विभाग के लाइसेंस्ड स्क्रैपर को सौंप दिया जाएगा. यहां स्क्रैपर वाहन को टो करने की व्यवस्था करेगा और आपके वाहन को स्क्रैपेज सेंटर भेज दिया जाएगा. अगर मौके पर स्क्रैपर नहीं आ पा रहा तो स्थानीय पुलिस के पास इस वाहन को जब्त करने का अधिकार होगा और इसे पुलिस द्वारा स्क्रैपिंग यार्ड भेजा जाएगा.

15 साल से पुरानी कारों को सड़कों पर पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी और इस स्थिति में वाहन को टो किया जाएगा और कार मालिक पर जुर्माना किया जाएगा. राज्य द्वारा अधिकृत स्क्रैपर इस वाहन की मार्केट वेल्यू का हिसाब लगाकर मालिक को इसकी रकम दे देगा. अगर स्क्रैपर और वाहन मालिक के बीच कुछ विवाद होता है तो इसका निपटारा स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा. ये फैसला तब सामने आया है जब राज्य सरकार ने दिल्ली में 3 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना मेंडेटरी
अब तक 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फिटनेस टेस्ट के बाद बेहतर स्थिति में पाए जाने पर इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रावधान था. अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाते तो इन्हें स्क्रैप करने के आदेश दिए गए थे. वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अपना वाहन नष्ट करने पर मालिक को कई सारे फायदे दिए जा रहे थे. हालांकि अब दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त रवैया अपना लिया है और 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना मेंडेटरी कर दिया है.