कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक शशिबाला ने बताया कि विभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप अलग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जा रहा है। जिला कैथल के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना की पात्र होंगी। इसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।