हरियाणा के एक्स-अग्निवीरों को सरकार ने दी बड़ी राहत, सरकारी नौकरी में मिलेगी ये खास छूट

Haryana Agniveer: हरियाणा सरकार ने डोमिसाइल एक्स-अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं.

सरकार के आदेश के अनुसार, जो अग्निवीर चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और अब नागरिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. वहीं, पहली बैच के एक्स-अग्निवीरों को पांच वर्ष तक की आयु सीमा में राहत मिलेगी.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा. इस बीच, केंद्र सरकार ने भी एक्स-अग्निवीरों के करियर प्रबंधन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 17 जून को जारी राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) के माध्यम से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है.

संशोधन के अनुसार, गृह मंत्रालय को अब सेना से चार साल की सेवा पूरी कर बाहर आने वाले अग्निवीरों के करियर विकास और समन्वय की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है.

राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि गृह मंत्रालय अब विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर एक्स-अग्निवीरों के भविष्य के अवसरों और पुनर्वास कार्यक्रमों पर काम करेगा.

इस संशोधन के तहत, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची में गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है. यह निर्णय देशभर के उन युवाओं के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत सेवा की है और अब सरकारी क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं.