शिमला. हिमाचल प्रदेश आपदा मुक्त हो गया है. सुक्खू सरकार ने डिजास्टर एक्ट हटा लिया है. छह माह बाद अब प्रदेश ने पंचायती राज चुनाव से पहले सुक्खू सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.सरकार ने इस सबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. जानकारी के अनुसार सुक्खू सरकार ने 8 अक्तूबर 2025 को हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाया था. इस आदेश में सरकार ने कहा था कि राज्य में सड़कों के हार खराब हैं और कनेक्टिविटी बहाल होने तक पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं.
सड़कों की पहले से बहेतर स्थिति के चलते अब डिजास्टर एक्ट को हटा दिया गया है.
सुक्खू सरकार ने अपने आदेशों में लिखा कि अब डिजास्टर एक्ट को हटाने का फैसला अदालतों के निर्देशों और राज्य में कनेक्टिविटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया है. सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव लेकर याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट ने 30 अप्रैल पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे. बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने 31 मई से पहले चुनाव करवाने के लिए कहा है और ऐसे में अब के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य में सड़कों की पहले से बहेतर स्थिति के चलते अब डिजास्टर एक्ट को हटा दिया गया है.