हिमाचल में एंट्री अब महंगी! 1 अप्रैल से दोगुना हुआ टैक्स, जानिए किस वाहन पर कितना बढ़ा शुल्क

Himachal Entry Tax Hike: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई बैरियर नीति अधिसूचित कर दी है. 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली इस नीति के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

एंट्री टैक्स में क्या बदलाव हुए?
निजी कार और छोटे वाहन: पहले 70 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है.
12+1 क्षमता वाले सवारी वाहन: इनका शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये किया गया है.
भारी मालवाहक वाहन: पहले अधिकतम 720 रुपये लिए जाते थे, अब यह बढ़कर 900 रुपये हो गया है.

निर्माण मशीनरी (जैसे जेसीबी): शुल्क 570 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है.
ट्रैक्टर: प्रवेश शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है.
डबल एक्सल बस और ट्रक: इन पर 570 रुपये शुल्क यथावत रखा गया है.
स्थानीय वाहन: हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को पूर्व की तरह इस शुल्क से छूट रहेगी.

फास्टैग से जुड़ेंगे प्रमुख बैरियर
नई नीति के तहत प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए प्रमुख बैरियरों पर फास्टैग प्रणाली लागू की जाएगी. परवाणू, मैहतपुर, कंडवाल, गरामोड़ा और बद्दी जैसे प्रवेश द्वारों पर नई दरें लागू करने और बैरियर संचालन के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं.

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि इससे पर्यटन और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना भी है.