हिमाचल में पहली बार शराब के ठेकों और टोल बैरियरों की होगी ई-नीलामी, घर बैठे लगा सकेंगे बोली

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेकों और टोल बैरियरों की ई-नीलामी का रास्ता अब साफ हो गया है. प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक बोली प्रणाली को समाप्त कर दिया है. अब ठेकेदारों और कारोबारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. राज्य कर एवं आबकारी विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा आबकारी शराब ठेकों और प्रवेश टोल बैरियरों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से करेगा. इसके लिए एक अत्याधुनिक ई-नीलामी पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.

ऐसे करना होगा पंजीकरण
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि ई-नीलामी इकाई-वार आयोजित की जाएगी. प्रत्येक इकाई में शामिल खुदरा शराब ठेकों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाएंगी. आवेदकों को मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा.

केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से जमा की गई ऑनलाइन बोलियां ही स्वीकार की जाएंगी. ई-नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in पर उपलब्ध रहेगा. विभाग ने संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी है कि वे भाग लेने से पहले आबकारी नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका को ध्यान से पढ़ें. ये सभी दस्तावेज विभागीय वेबसाइट और ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे.

सहायता के लिए हेल्पलाइन जारी
सुगम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सऐप नंबर 94183-31426 जारी किए हैं. इसके अलावा साउथ जोन, नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन के लिए अलग-अलग संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं. सरकार की इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है. डिजिटल माध्यम से होने वाली यह ई-नीलामी प्रणाली राज्य में कारोबार करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाएगी.