हिमाचल: नैनादेवी मंदिर में नवरात्र मेले को लेकर तैयारी, इन चीजों के इस्तेमाल पर लगी रोक

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित नैना देवी जी मंदिर परिसर में नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राहुल कुमार ने 22 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार नैना देवी जी मेला अवधि के दौरान इलाके में लाउडस्पीकर, ड्रम, बैंड और अन्य ध्वनि-विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर कोई सार्वजनिक संदेश या घोषणा देनी होगी तो वह नियंत्रण कक्ष के जरिये प्रसारित की जाएगी। इसके अलावा मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के चढ़ावे के उपयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मेले के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने और मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। यह आदेश 22 सितंबर से दो अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

इसी प्रकार, मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या, कानून एवं व्यवस्था और जन सुरक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक और निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के मुताबिक कोट कहलूर पुलिस थाना के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हथियार, गोला-बारूद, लंबी दूरी के हथियार, तेज धार वाले हथियार आदि ले जाना 22 सितंबर से दो अक्टूबर 2025 तक पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा, क्योंकि पुलिस बल को इससे छूट दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।