अभी-अभी: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, यहां देखें

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भोपालः मध्य प्रदेश की राजनीति में कल से दोबारा ओबीसी का मामला गर्माया हुआ है. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) में OBC आरक्षण संबंधित डाटा मांगने पर शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (HC) से 25 मई तक का समय मांगा है. गुरूवार को कोर्ट ने OBC आरक्षण संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से संबंधित दस्तावेज मांगे थे. अब ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है. दूसरी तरफ मामले की सुनवाई आज यानि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे होनी है. देखना होगा कि कोर्ट सरकार को मांगा गया समय देती है या नहीं.

‘सरकार के आंकड़े ठीक नहीं’
कांग्रेस नेता अरुण यादव का कहना है कि एमपी 48 नहीं 56 % से ज्यादा ओबीसी वर्ग की आबादी है. ऐसे में इस आबादी के आधार पर ही उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार जो परिस्थिति उत्पन्न कर रही है और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, उससे लगता है कि सरकार की मंशा धोखा देने की है. सरकार के आंकड़े ठीक नहीं है. कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पिछले 2 साल से 23 हजार पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि हैरानी की बात है कि मध्यप्रदेश में बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के 23000 पंचायत पद खाली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डाटा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वहां भी महाराष्ट्र के आधार पर चुनाव होगा. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और दस्तावेज तलब करने की बात पर सरकार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा. जल्द ही सरकार इस मामले में संबंधित डाटा एकत्र करेगी और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी. बता दें इस मामले की सुनवाई आज यानि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे होनी है. देखना होगा कि कोर्ट सरकार को मांगा गया समय देती है या नहीं.