यूपी में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर होगी कानूनी कार्रवाई, प्रशासन ने की तैयारी

Legal action will be taken against ineligible ration card holders in UP, the administration has prepared
Legal action will be taken against ineligible ration card holders in UP, the administration has prepared
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गाजीपुर: अपात्र राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को लेकर प्रशासन बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जिला प्रशासन ने अपात्र कार्ड धारकों को चिहिंत करने के मकसद से टीमों का गठन किया है। अपात्रों को चिहिंत करने के क्रम में ही सभी राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जा रहा है। अब तक कुल 5,783 अपात्रों ने अपना कार्ड कैंसिल कराया है। 10 दिनों में डीएम ने सत्यापन से जुड़े कर्मचारियों को रिपोर्ट देने को कहा है। दूसरी तरफ जिला पूर्ति कार्यालय ने अपात्रों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जिला पूर्ति विभाग की ओर से लगातार अलग-अलग माध्यमों से अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने की सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस बीच जिला प्रशासन ने ग्राम सचिव और लेखपाल को भी राशन कार्ड सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाधिकारी एमपी सिंह के अनुसार अन्त्योदय और पात्र कार्ड धारकों में से अपात्रों को चिन्हित करने के लिए पृथक टीमों का गठन किया गया है।

इन सब के होने पर कार्ड धारक होगा अपात्र
जिन परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक होगी, या फिर जिन परिवारों में मोटर कार, ट्रैक्टर, सौ गज का प्लाट या मकान के साथ ही एसी, हार्वेस्टर, पांच केवीए से अधिक का जेनरेटर, पांच एकड़ जमीन, एक या इससे अधिक शास्त्र लाइसेंस, इनकम टैक्स करदाता यह सभी राशन कार्ड से अनाज पाने के लिए अपात्र होंगे और उन्हें तत्काल राशन कार्ड संबंधित विभाग को सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में चयनित हैं, उनका नाम राशन कार्ड से निकालकर परिवार के शेष अन्य सदस्यों का राशन कार्ड में नाम रखते हुए राशन कार्ड जारी किया जाएगा। साल 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 64.43 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 फीसदी गृहस्थ एवं अंत्योदय कार्ड जारी किए गए हैं।

ग्राम सभाओं की रिपोर्ट देने के निर्देश
इस बीच जिलाधिकारी एमपी सिंह ने प्रत्येक ग्राम सचिव को दस दिन की मोहलत देते हुए अपने-अपने ग्रामसभाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आदेशित किया है। रिपोर्ट मिलने के उपरांत नियमों की अनदेखी करने वाले कार्ड धारकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिला पूर्ति कार्यालय की तरफ से इस बात की बार-बार अपील की जा रही है कि जो भी कार्ड धारक अपात्र हों वह फौरन अपने कार्ड को सरेंडर करें, अन्यथा वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।