भोपाल। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक भूपेंद्र सागोरे से तबादला कराने के नाम पर पांच लाख रुपये मांगने और रकम नहीं मिलने पर विभाग के सचिव के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक पोस्ट व फर्जी खबरें प्रसारित करने के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर के भाजपा नेता शाहरुख खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
बुधवार को क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से शाहरुख को हिरासत में लेकर करीब तीन घंटे पूछताछ की गई। बाद में नोटिस देकर उसे छोड़ दिया गया।
आरोपी ने की 5 लाख की मांग
पुलिस के अनुसार मामला उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भूपेंद्र सागोरे के भोपाल तबादले से जुड़ा है। तब वह भिंड में पोस्टेड थे। जांच में सामने आया कि शाहरुख ने खुद को केंद्रीय मंत्री, उद्यानिकी मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का करीबी बताते हुए अधिकारी से तबादला कराने के एवज में 5 लाख रुपये की मांग की थी। हालांकि अधिकारी का तबादला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हो गया, लेकिन इसके बाद भी शाहरुख रकम मांगता रहा।
रुपये नहीं मिले तो सचिव पर रिश्वत लेने का आरोप
रकम नहीं मिलने पर शाहरुख ने इंटरने मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि अधिकारी का तबादला उद्यानिकी विभाग के सचिव ने पांच लाख रुपये लेकर किया है। इतना ही नहीं, वाट्सएप चैट से कथित छेड़छाड़ कर भ्रामक सामग्री तैयार की गई और उसे कुछ समाचार पत्रों व इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भी प्रसारित कराया गया। शिकायत के बाद विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भोपाल क्राइम ब्रांच में आवेदन दिया।
शिकायतकर्ता भूपेंद्र सागोरे ने पुलिस को बताया कि 23 जून 2026 को उनके खिलाफ इंटरने मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में तथ्यहीन खबरें प्रकाशित हुईं, जिनसे उनकी विभागीय और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी वाट्सएप चैट से छेड़छाड़ कर झूठा प्रचार किया गया और इसकी फारेंसिक जांच कराने की मांग की।
आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस
प्रारंभिक जांच के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 336(2), 340(2), 356(2) तथा आइटी एक्ट की धारा 66-सी और 66-डी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब मोबाइल डेटा, वाट्सएप चैट, इंटरनेट मीडिया पोस्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री की फारेंसिक जांच कर रही है।