DJ पर भी बैन, उज्जैन में अगले 2 महीने के लिए सख्त आदेश; क्या-क्या नहीं कर सकते

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने अगले 2 महीने तक कई तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। रैली, धरना-प्रदर्शन और डीजे आदि को बैन किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में यह आदेश आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। हालांकि वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कार के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक छूट रहेगी।

धारदार हथियार, हॉकी और डंडा लेकर चलने पर रोक
उज्जैन कलेक्टेर के इस आदेश में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा ओर ना ही किसी प्रकार से दुरुपयोग करेगा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा।

डीजे, बैंड जुलूस पर भी रोक
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष डीजे अथवा बैंड का संचालक, बैंड, डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य कोई भी पक्ष धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा।

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, वॉट्सऐप एवं अन्य प्रकार के सचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सस्था, व्यक्ति विरोधी एव आमजन की भावना भडकाने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज / चित्र / कमेंट / बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।

जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवश्यक होने पर किसी पक्ष के आवेदन पर अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक प्रतिबंध / शर्तों सहित किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत होंगे। शांति, कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न, शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं डयूटीरत् पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कार के सबंध के लिए आवश्यक छूट रहेगी।

बिना अनुमति टेंट, पंडाल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक
निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए टेंट, पंडाल आदि का स्थायी या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सडक, रोड, रास्ता, हाइवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या इन स्थानों पर किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेगें।

बाहरी व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों पर देनी होगी
जिले में स्थित होटल, लॉज, विश्राम स्थल, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना सबंधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एव पार्को पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं सगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि नहीं करेगा। उज्जैन जिले के कलेक्टर का यह आदेश आगामी 2 माह की अवध‍ि के लिए प्रभावशील होगा साथ ही उल्लंघन करने वाले लोगों पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।