मुजफ्फरनगर। 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में नामजद कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री सईदुज़जमा पूर्व सांसद कादिर राणा सहित सभी आरोपी बुधवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सभी आरोपितों पर आरोप तय करने के लिए नौ सितंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपितों को उनके अधिवक्ताओं द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय समय दिया।
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यह था मामला
शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर 30 अगस्त 2013 को जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सभा का आयोजन किया था। पूर्व सांसद साईदुज्जमा के नेतृत्व में हुई सभा में भड़काऊ भाषण दिए जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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पुलिस ने पूर्व सांसद साईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा एवं मौलाना जमील अहमद, एडवोकेट असद ज़मां, सलमान सईद, मुशर्रफ कुरैशी, नौशाद कुरेशी, एहसान कुरेशी, एडवोकेट सुल्तान मुशीर सहित 10 लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार गोपाल उपाध्याय के समक्ष चल रही है। बुधवार को आरोप तय करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। सभी आरोपित कोर्ट में उपस्थित हुए। आरोपितों की याचना पर कोर्ट ने आरोप तय करने से पहले बहस के लिए नौ सितंबर की तिथि निर्धारित की है।