मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर क्षेत्र के खुब्बापुर गांव में भाजपा के बूथ अध्यक्ष राहुल शर्मा की हत्या के बाद हुए बवाल के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत आठ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने मामले की सुनवाई की।
खुब्बापुर गांव में 27 सितंबर 2012 को भाजपा के बूथ अध्यक्ष राहुल शर्मा की हत्या कर दी गई थी। भाजपा नेता शोक प्रकट करने के लिए 29 सितंबर को खुब्बापुर गए थे। इसी दौरान गांव में तोड़फोड़ की गई। गांव के काला की तहरीर पर पूर्व विधायक मलिक समेत 12 लोगों के खिलाफ बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
शुक्रवार को आरोपी मलिक के अलावा हरिओम, दीपक, जयप्रकाश, सतीश, ओमवीर, टीनू और अरविंद अदालत में पेश हुए। साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।