म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले पढ़ लें सेबी का नया आदेश, सीधा पड़ेगा असर

Read SEBI's new order before investing money in mutual funds, it will have a direct impact.
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इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों में खूब तेजी देखने को मिल रही है. इसके पीछे का एक कारण एफडी से अधिक रिटर्न और शेयर बाजार से कम जोखिम का होना है. अगर आप भी म्यूचु्अल फंड में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो सेबी का ये नया आदेश आपको जान लेना चाहिए. इसे जानने के बाद से आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय नुकसानदेह नहीं होगा.

धोखाधड़ी पर अब सेबी की पैनी नजर
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के निदेशक मंडल ने म्यूचुअल फंड को संचालित करने वाले नॉर्म्स में मंगलवार को संशोधन किया गया है. इसके तहत सिक्योरिटी प्रबंधन कंपनियों (AMC) को संभावित बाजार दुरुपयोग रोकने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना जरूरी बनाने का फैसला किया गया है. यह संस्थागत व्यवस्था पहचान और संभावित बाजार दुरुपयोग की रोकथाम के अलावा प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग (कीमत को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी के आधार पर ब्रोकर का कारोबार करना) और धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर नजर रखेगी.

प्रस्ताव को मिल गई है मंजूरी
बाजार नियामक ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि व्यवस्था में उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और फ्रंट रनिंग, भेदिया कारोबार और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग सहित कई प्रकार की गड़बड़ी की पहचान, निगरानी और समाधान करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए. बयान के मुताबिक, इसके अलावा अपनी योजनाओं के निवेश को पूरी तरह से समाप्त करने में असमर्थता के संबंध में पूर्ववर्ती उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ) नॉर्म्स के तहत रजिस्टर्ड वीसीएफ के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान को लेकर सेबी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव के तहत ऐसे वीसीएफ को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) नियमों में स्थानांतरित होने और अघोषित निवेश के मामले में एआईएफ के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने का विकल्प मिलेगा.