मुजफ्फरनगर। चित्रकूट जेल में बंद कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन गुरुवार को भारी पुलिस सुरक्षा में कैराना कोर्ट पहुंचे। 2019 के धमकी और अमानत में खयानत के मुकदमे में गुरुवार को उनकी पेशी थी। पेशी के बाद सपा विधायक को तुरंत ही चित्रकूट जेल के लिए रवाना कर दिया गया। हांलाकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बुधवार को ही जमानत मिल चुकी है। लेकिन गैंगस्टर के मुकदमे में राहत न मिलने के कारण सपा विधायक की रिहाई अटकी हुई है।
शामली की कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध 21 फरवरी 2021 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को अरेस्ट कर लिया था। उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट कैराना में पेश किया गया था। जहां से न्यायिक हिरासत में उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता की और से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया गया था। इस बीच 28 सितंबर 2022 को शासन के निर्देश पर सपा विधायक को मुजफ्फरनगर जिला जेल से चित्रकूट रवाना कर दिया गया था। 18 अक्टूबर को नाहिद हसन पर गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका।
चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक पर दर्ज धमकी और अमानत में खयानत के मुकदमे के मामले में 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता मेराजुद्दीन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई उपरांत सपा विधायक को जमानत प्रदान कर दी। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र लंबित है। बताया कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सपा विधायक की रिहाई की उम्मीद है।
कैराना की सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को सपा विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट से लाकर भारी सुरक्षा में पेश किया गया। इस दौरान सपा विधायक की पेशी की जानकारी पाकर कोर्ट के बाहर हुजूम उमड़ पड़ा। पेशी के बाद पुलिस ने सुरक्षा घेरे में लेते हुए सपा विधायक को सरकारी वाहन तक पहुंचाया। जहां से उन्हें चित्रक्रूट जेल के लिए रवाना कर दिया गया।