उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में फिर से लागू होगा ये नियम, देखें महत्वपूर्ण जानकारी

This rule will be applicable again in the recruitment examinations of Uttarakhand, see important information
This rule will be applicable again in the recruitment examinations of Uttarakhand, see important information
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UKPSC Exams: उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग की प्रीलिम्स एवं स्क्रीनिंग परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की व्यवस्था एक बार फिर से लागू कर दी गई है. रिपोर्ट में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव के हवाले से बताया गया है कि परीक्षा परिणाम नियमावली 2012 के तहत भर्ती परीक्षाओं में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 35 फीसदी, OBC को 30 फीसदी एवं SC, ST वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 25 फ़ीसदी अंक हासिल करने होंगे.

गौरतलब है कि यह नियम पहले भर्ती परीक्षाओं में लागू होता था. लेकिन 26 जून 2019 को इसे हटा दिया गया था. जिसके बाद पदों के अनुसार कटऑफ तय किया जाता था. लेकिन एक बार फिर आयोग ने इसमें संशोधन करते हुए 2012 की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है. जिसके बाद उम्मीदवारों को परीक्षा क्लियर करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक लाने ही होंगे.

603 उम्मीदवारों का अभ्यर्थन निरस्त
इधर यूकेपीएससी ने पीसीएस 2021 के मुख्य परीक्षा के लिए 603 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया है. आयोग ने उम्मीदवारों की ओर से परीक्षा शुल्क जमा न कराने के कारण यह क़दम उठाया है. आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों की सूची भी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है.