Tighten the screws on illegally running water plants in Rajgarh, fined 3 lakhs on the operators

Tighten the screws on illegally running water plants in Rajgarh, fined 3 lakhs on the operators
Tighten the screws on illegally running water plants in Rajgarh, fined 3 lakhs on the operators
इस खबर को शेयर करें

राजगढ़. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में चल रहे अवैध चिल्ड वाटर प्लांट्स की शिकायतों के बाद बीते दिनों नगर में संचालित प्लांटों का एडीएम कमल चंद्र नागर ने औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में कई अनियमित्ताएं सामने आई थी. इस दौरान पानी के नमूने भी लिये गये थे, जिनमें से दो प्लांट चंचल चिल्ड वाटर प्लांट-1 एवं इंडियन चिल्ड वाटर प्लांट के नमूने फेल हो गये. उक्त प्रकरणों को न्यायालय में दर्ज किया गया था, जहां अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों में सुनवाई करते हुए एडीएम श्री नागर ने 5 चिल्ड वाटर संचालकों के विरूद्ध अलग-अलग कुल 3 लाख रुपये जुर्माने से अधिरोपित किया.

उक्त राशि 7 दिवस में संदत्त नहीं करते है, तो उनकी संस्थान की अनुज्ञप्ति निरस्त मानी जाएगी तथा अधिरोपित अर्थदंड की राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी. गौरतलब है कि विगत सितंबर माह में किये गये निरीक्षण के दौरान एडीएम नागर को वाटर टैंक में कीड़े तैरते दिखे थे, तो वही मकड़ी के जाले लगे मिले थे. चिल्ड वाटर प्लांटों के संचालकों से प्लांट संबंधित दस्तावेज लाइसेंस और पंजीयन सहित अन्य दस्तावेज चाहे गये थे, जहां पंजीयन नहीं होना प्लांट संचालक ने स्वीकारा था. एडीएम न्यायालय में कमलचंद्र नागर ने प्रकरणों में सुनवाई करते हुए 5 प्लांट संचालकों के विरुद्ध कुल 3 लाख के जुर्माने से अधिरोपित किया गया.

इन 5 संचालकों पर किया जुर्माना
– चंचल चिल्ड वाटर प्लांट-1 संचालक विवेक शर्मा एवं श्रीमति सीमा शर्मा पर 75 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया.
– चंचल चिल्ड वाटर प्लांट-2 संचालक मनीष खटीक पर 50 हजार रुपये का लगा जुर्माना.
– नेवज चिल्ड वाटर प्लांट संचालक इरफान अली पिता जाहिद अली पर 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना.
– अनमोल चिल्ड प्लांट संचालक आदिल पिता शाहादत खान पर 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना.
– इंडियन चिल्ड प्लांट संचालक फरीद मोहम्मद कुरैशी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

जुर्माना नहीं भरने पर होगी कार्यवाही
एडीएम ने जुर्माना 07 दिवस में जमा करने के आदेश जारी किए है- यदि जुर्माना जमा नहीं किया तो लाइसेंस निरस्त हो जायेंगे एवं दुकाने सील कर दी जाएगी. दो प्लांट चंचन-01 एवं इंडियन पर 75-75 हजार का जुर्माना. जबकि तीन अन्य प्लांट पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

अवैध चिल्ड वाटर बेचने वालों से सावधान
राजगढ़ के एडीएम कमल नागर ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि कुछ दिवस पूर्व यह संज्ञान में आने पर कि कोरोना काल से लेकर लंबे समय तक चिल्ड वाटर वालों के द्वारा अवैध रूप से प्लांट का संचालन किया जा रहा है. वहीं पानी आम नागरिकों को विक्रय किया जा रहा है. इस पर नगर की 5 दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे. विचारण उपरांत समस्त चिल्ड प्लांट अवैध रूप से संचालित होना पाये गये.

उन्होंने कहा कि कार्यवाही करते हुए दो प्लांट पर 75-75 हजार एवं तीन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मेरा जिले के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि पानी खरीदने से पहले एक बार प्लांट की वैधता एवं शुद्धता संबंधी तथ्य का जांच जरुर कर लिया जाए. उसके बाद ही पानी खरीदे एवं पीये. प्रशासन नागरिकों के हित में लगातार ऐसी कार्यवाही करता रहेगा एवं अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करता रहेगा.