मेरठ-नोएडा समेत यूपी के इन जिलों में नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे!

Firecrackers Banned in UP: दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश में पटाखों को लेकर सख्ती बरती जा रही है. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण और सांस के रोगियों में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश के आठ जिलों में पटाखे बैन हो गए हैं.

होगी सख्त कार्रवाई
इन नियमों का पालन करना जरुरी होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख तक जुर्माना के साथ 5 साल तक जेल की सजा होगी. इसके साथ ही दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फायर डिपार्टमेंट सख्त निगरानी करेगा.

इन जिलों में पटाखे बैन
यूपी सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. जिन जिलों में पटाखे बैन किए गए हैं, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर है.

वायु और ध्वनि प्रदूषण
कार्रवाई के बावजूद अगर किसी ने उल्लंघन जारी रखा तो 5 हजार रुपये दैनिक जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से दिवाली को पटाखों से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना रहा है.

पर्यावरण पर बुरा असर
पटाखों से होने वाले प्रदूषण से न सिर्फ पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि बच्चों, बीमार और बुजुर्गों को भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है. इन्ही वजहों से सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने पटाखों को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं. यूपी पुलिस से जारी नोटिस के मुताबिक पटाखे जलाने वाले, भंडारण करने वाले और बिक्री करने वालों के खिलाफ 112 नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज
इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 7570000100 पर मैसेज करके, या 7233000100 पर एसएमएस के जरिए , फेसबुक पेज (@112UttarPradesh) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है.

पटाखा जलाने को सशर्त मंजूरी
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.) विकल्प के जरिये लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने को सशर्त मंजूरी दे दी है.

पटाखों की ऑनलाइन सेल नहीं
18 से 21 अक्टूबर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी दी है. दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है. ग्रीन पटाखों समेत किसी भी तरह के पटाखों की ऑनलाइन सेल नहीं होगी.