प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखाें का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है।
प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। सजा सुनाए जाने के बाद भी इसकी अवलेहना करने पर हर दिन 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (आनलाइन विक्रय सहित) एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।
यहां भी कर सकते हैं शिकायत
– व्हाट्सएप मैसेज : 7570000100
– एसएमएस : 7233000100
– फेसबुक : @112UttarPradesh
– ट्विटर : @112UttarPradesh