यूपी में इन वाहनों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, एक लाख तक की बचत

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस छूट की अवधि दो वर्षों की होगी.

इसके अलावा, 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच जिन वाहन मालिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया और रोड टैक्स जमा किया है, उन्हें पूरी राशि वापस मिलेगी. इसके लिए उन्हें संबंधित ARTO कार्यालय में आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ मूल रसीद और वाहन दस्तावेज संलग्न करने होंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया पारदर्शी होगी और जल्द से जल्द पूरी की जाएगी.

ईवी बाजार में तेजी आएगी
परिवहन आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने और पेट्रोल-डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है. छूट की इस नई अवधि से ईवी बाजार में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा.” उन्होंने कहा कि यह नीति केंद्र सरकार की FAME-II योजना के अनुरूप है और राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने की दिशा में काम जारी है.

उत्तर प्रदेश में पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी जा रही थी, लेकिन नई अधिसूचना में इसे 100% कर दिया गया है. इससे ई-रिक्शा, ई-बाइक, ई-कार और ई-बस खरीदने वालों को हजारों रुपये की बचत होगी. उदाहरण के लिए, एक मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स 50,000 से 1 लाख रुपये तक बच सकता है. ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “यह कदम ईवी अपनाने की गति को दोगुना कर देगा. ग्राहक अब बिना अतिरिक्त बोझ के हरित वाहन चुन सकेंगे.” उन्होंने बताया कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों में ईवी की बिक्री में पहले से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.