69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार फिर बनाएगी चयन सूची

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब बेसिक शिक्षा परिषद दोबारा चयन सूची तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर नई चयन सूची बनाई जाएगी।

इस सूची में जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, उन्हें नियुक्ति देने पर सरकार विचार करने को तैयार है। बेसिक शिक्षा परिषद अब आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गया है।

यह भर्ती वर्ष 2020 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार यह फैसला मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ले रही है।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इस आदेश को भविष्य के मामलों में उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियुक्ति केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिनका नाम संशोधित चयन सूची में आएगा, जिनके लिए रिक्त पद उपलब्ध होंगे और जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करेंगे।

अदालत ने पूरी प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष होगी। इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो संशोधित चयन सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं।