रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 1 जुलाई से दोगुना जुर्माना वसूलेगा रेलवे

Indian Railways : ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले के मुकाबले दोगुना जुर्माना भरना होगा. रेलवे मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है. नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे. रेलवे बोर्ड ने 18 जून को सभी रेलवे जोनों को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है. इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

दूसरे के टिकट पर सफर करना पड़ेगा भारी
रेलवे के नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा और कम से कम ₹500 का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा. अगर यात्री जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है.

ट्रेनों में फेरी और सामान बेचने पर बढ़ी सख्ती
रेलवे ने बिना अनुमति ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सामान बेचने, फेरी लगाने या यात्रियों से खरीदारी की अपील करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए हैं. नए नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने तक की जेल या ₹5,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकती हैं. बार-बार नियम तोड़ने वालों को एक साल तक की जेल भी हो सकती है.

ट्रेन और स्टेशन पर भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई
रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में भीख मांगने की घटनाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी है. नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी.

नशे में हंगामा करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
रेलवे परिसर या ट्रेन में नशे की हालत में यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने, गाली-गलौज करने या हंगामा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे. ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है. उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सभी रेलवे जोनों को दिए गए निर्देश
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने सभी जोनल रेलवे को नए नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से नए नियम प्रभावी होने के बाद पुरानी व्यवस्था के आधार पर किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित और व्यवस्थित सफर
रेल मंत्रालय के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा, टिकट के दुरुपयोग और रेलवे परिसरों में नियमों के उल्लंघन को रोकना है, ताकि यात्रियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुविधा मिल सके. CPRO अमित सुदर्शन ने कहा कि ये फैसला टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के हित में है. इससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा.