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पुलिस पर पिता की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर बेटे ने हाईकोर्ट से फरियाद लगाई है। याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के प्रशासक, गृह सचिव व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका दाखिल करते हुए इंदिरा कालोनी निवासी लक्ष्मण ने हाईकोर्ट को बताया कि चांदनी नामक महिला व उसके पति की शिकायत पर 23 जुलाई 2018 को पुलिस याची के घर पहुंची थी। याची के घर पर ही उसके पिता सुखराज की बेरहमी से पिटाई की गई। इसके बाद उन्हें पीटते हुए आईटी पार्क पुलिस स्टेशन ले गए। जब इसकी सूचना याची को मिली तो वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पर उसके पिता की स्थिति मार-मारकर ऐसी कर दी गई थी कि वह बात करने तक में सक्षम नहीं थे।
याची ने पुलिस अधिकारियों को उसके पिता के बीमार होने की बात बताई और ओपीडी कार्ड भी दिखाया। पुलिस ने याची के पिता की हालत को देखते हुए उसे घर ले जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद याची के पिता की मौत हो गई और मामले की शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जब मोहल्ले के लोग और मीडिया वाले आए तो जाकर डीडीआर दर्ज की गई थी।
याची ने बताया कि इसके बाद जांच एसडीएम को सौंपी गई, लेकिन अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस मामले में हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। साथ ही मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए याची ने मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये जारी करने की अपील की है।