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Driving Licence: बिना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के मोटर वाहन चलाना गैरकानूनी है. इसे यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाता है. बिना डीएल के ड्राइव करना अपराध है. ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल जाते हैं और मोटर वाहन के साथ बाहर चले (ड्राइव करते हुए) जाते हैं. ऐसे में आपका चालान कट सकता है. इसीलिए, लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जब भी अपने मोटर वाहन के साथ घर से बाहर निकलें तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर हो. क्योंकि, आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर भूल जाना जरा सी गलती हो सकती है लेकिन प्रशासन की नजर में यह अपराध है.
डिजीलॉकर में रखें ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी
जिन लोगों को भूलने की आदत है या जो बार-बार डीएल को साथ रखना भूल जाते हैं, उनके लिए चालान से बचने का एक दूसरा तरीका है. वह अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी को डिजीलॉकर में अपलोड कर सकते हैं और क्योंकि लोग हमेशा ही अपने मोबाइल फोन को साथ लेकर निकलते हैं, तो ऐसे में डिजीलॉकर में अपलोड की गई आपके डीएल की सॉफ्ट कॉपी आपका चालान कटने से बचा सकेगी. डिजीलॉकर एक सरकारी एप है, जिसे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है.
डिजीलॉकर में कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकता है. इससे भारतीय नागरिक पेपरलेस तरीके से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रख सकते हैं. गौरतलब है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है. लेकिन, अगर आपके डिजीलॉकर में डीएल की सॉफ्ट कॉपी होगी तो चेकिंग के दौरान आप पुलिस को वह दिखा सकेंगे.