- 8 KG सोना, 14 करोड़ कैश और 72 घंटे… नांदेड में IT का बड़ा एक्शन, मिली 170 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति - May 15, 2024
- यूट्यूबर और BJP नेता मनीष कश्यप फर्जी वीडियो मामले में बरी, सबूत न मिलने की वजह से मिली राहत - May 15, 2024
- न घर न गाड़ी… 5 साल में 51 लाख रुपये बढ़ी पीएम मोदी की संपत्ति, कमाई का जरिया तो जान लीजिए - May 15, 2024
सोनीपत: हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहा है. पंचायत चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा. यदि कोई उम्मीदवार इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आयोग के नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर और पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा.
परिणामों के बाद उम्मीदवार को देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा
पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार सहिंता लागू हो चुकी है. चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की हुई है, जिसके अनुसार जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपए खर्च कर सकता है. इसी प्रकार पंच पद का उम्मीदवार 5 हजार रुपए, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के लिए अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपए खर्च कर सकता है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा.
पहले चरण में इन जिलों में होगा मतदान
पहले चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होगा, उनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं. पहले चरण के लिए 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान किया जाएगा. पहले चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होगा, उनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं. वहीं पहले चरण के लिए 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान किया जाएगा. दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं.
वहीं तीसरे चरण में हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में चुनाव होगा. इन चुनावों के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षण कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारियों सहित 38,000 मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा.