बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नया नियम, ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने पर मिलेगा डीएल

पटना: Bihar Driving License New Rule: बिहार में सरकार ड्राइविंग लाइसेंस देने का नया नियम बनाने जा रही है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की मंगलवार को पटना में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आगे से मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जमा करने पर ही डीएल जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार बिहार मोटरगाड़ी नियमावली में जरूरी संशोधन करेगी। नियमालवी में बदलाव के बाद आवेदकों को लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए राज्य में निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद ने कहा है कि डीएल के नए नियम और नई व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर प्रशिक्षित करना है।

परिवहन मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, गृह, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पदाधिकारियों समेत सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े लोगों ने भाग लिया। बैठक में सड़क सुरक्षा को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में परिवहन सचिव राज कुमार, एडीजी मुख्यालय सुधांशु कुमार, बीएसआरटीसी के प्रशासक अतुल वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, उप सचिव अरुणा कुमारी आदि उपस्थित थे।

बिहार में इस समय लगभग 41 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल रजिस्टर्ड हैं, जहां प्रशिक्षक आधुनिक मानकों के अनुरूप ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बैठक में कुल 66 मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसमें 41 खुल चुके हैं जबकि 25 निर्माणाधीन है। वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है। सड़क सुरक्षा से संबंधित रोड सेफ्टी गाइडलाइन भी तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है।

परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित चालक ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी हैं। एलएमवी लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र अनिवार्य करना सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित चालक न केवल अपनी बल्कि अन्य सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।