CM धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक, UCC ड्राफ्ट पर हो सकती है चर्चा

Cabinet meeting to be chaired by CM Dhami today, UCC draft may be discussed
Cabinet meeting to be chaired by CM Dhami today, UCC draft may be discussed
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देहरादून: Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर तैयारी तेज हो गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक है। माना जा रहा है कि बैठक में यूसीसी को मंजूरी दी जा सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। बीजेपी ने इसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया गया था। चुनाव के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी तो उन्होंने यूसीसी को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था।

2.31 लाख से अधिक सुझाव
ड्राफ्टिंग कमेटी ने पिछले दिनों ड्राफ्ट तैयार होने की जानकारी दी थी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर 2.31 लाख से अधिक सुझाव आए। उन्होंने बताया कि यूसीसी के लिए 20 हजार से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई। कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उपसमिति का भी गठन किया। ड्राफ्ट कमेटी ने बॉर्डर के गांव माणा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें कीं। इन बैठकों में राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक सगठनों के लोगों से भी बातचीत की गई। उनके सुझाव भी ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं।

यूसीसी से होंगे ये बड़े बदलाव
उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें शादी से लेकर तलाक तक से मामलों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट के अनुसार, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप का ब्योरा देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं इस ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बातें शामिल की गई हैं।

उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट में क्या-क्या शामिल?
उत्तराखंड में अब लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन देना जरूरी हो सकता है। इसकी जानकारी माता-पिता को भी दी जाएगी। इसके अलावा शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा भी बढ़ाई जाएगी। शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी किया जाएगा। अगर कपल ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। तलाक के लिए पति-पत्नी दोनों को समान आधार दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि तलाक का आधार पति-पत्नी दोनों पर होगा लागू होगा।

पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी। इतना ही नहीं इस ड्राफ्ट में हलाला और इद्दत को भी शामिल किया गया है। ड्राफ्ट में इस पर रोक लगाई गई है। यूसीसी के ड्राफ्ट में उत्तराधिकार को लेकर भी लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा देने की बात कही गई है। सरकार अनाथ बच्चों के लिए गार्जियनशिप प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रही है। पति-पत्नी में झगड़े के बाद ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की कस्टडी की बात कही गई है। वहीं बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा।

धामी की पीएम मोदी और अमित शाह से हुई मुलाकात
पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इस बैठक में ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रहीं। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर देर नहीं होगी लेकिन इसे जल्दबाजी में भी लागू नहीं किया जाएगा।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का अर्थ है, देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून होना।