लखनऊ। छात्रवृत्ति (Scholarship) के आवेदन में अब छात्रों को हर वर्ष अपने प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) दशमोत्तर छात्रवृत्ति में प्रत्येक छात्र को यूनीक आइडी (Unique ID For Scholarship) प्रदान करने जा रही है। इसके तहत छात्रों को केवल प्रथम वर्ष में ही आवेदन के समय अपने सभी प्रमाण पत्र लगाने होंगे। इसके बाद के वर्षों में छात्रों को आवेदन के समय केवल अपना यूनीक आइडी नंबर भरना होगा।
दरअसल, समाज कल्याण विभाग में अभी छात्रवृत्ति आवेदन के समय प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं को अपने सभी प्रमाण पत्र आनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। सरकार इस समस्या को देखते हुए अब प्रत्येक छात्र को आवेदन के पहले वर्ष में ही यूनीक आइडी आवंटित कर देगी। यानी इस योजना के तहत 11वीं कक्षा में छात्रवृत्ति के आवेदन के समय छात्रों को अपने सभी प्रमाण पत्र लगाने होंगे। इसमें उन्हें यूनीक आइडी नंबर आवंटित हो जाएगा।
इसके बाद छात्र हर वर्ष केवल यूनीक आइडी नंबर से छात्रवृत्ति का रिन्यूअल करा सकेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद छात्रों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार से लिंक बैंक खाता आदि हर वर्ष नहीं लगाना पड़ेगा। छात्रवृत्ति के आवेदन के समय छात्रों को जो प्रमाण पत्र लगाने होते हैं उनमें केवल आय प्रमाण पत्र ही ऐसा है जिसकी वैधता तीन वर्ष के लिए मान्य होती है।
समाज कल्याण विभाग में नियम यह है कि यदि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र वैध है तो वह संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में मान्य होता है । यानी किसी छात्र ने बीटेक प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तो उसका आय प्रमाण पत्र पूरे चार वर्ष मान्य रहेगा। यूनीक आइडी लागू होने के बाद छात्रों को इससे बहुत राहत मिलेगी।
समाज कल्याण विभाग इस नियम को लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए नियमावली में भी बदलाव किया जाएगा। यह नियम अगले शैक्षिक सत्र से लागू होने की उम्मीद है। विभाग यूनीक आइडी के जरिए छात्रवृत्ति पाकर सफल होने वाले छात्रों का ब्यौरा भी रखेगा। यह नए छात्रों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे।