मानहानि मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाईकोर्ट का नोटिस

High Court notice to Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu in defamation case
High Court notice to Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu in defamation case
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शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के एडीशनल रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्रतिवादी बनाए सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मानहानि से जुड़े दीवानी मुकद्दमे का नोटिस जारी किया। सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी।

सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला। कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे उनकी मानहानि हुई है। सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने सुधीर शर्मा पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की हैं। दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई परंतु एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री के बयान बकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं। जिससे सुधीर शर्मा के अनुसार उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मान की हानि हुई है। इसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री को 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है।