हिमाचल मे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर, हैवानियत को दिया अंजाम…

In Himachal, by drinking intoxicants in cold drinks, cruelty was done...
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शिमला : देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला में रिश्ते नातों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 2 वर्षीय बेटे की मां को घर छोड़ने के बजाय होटल में ले जाकर उसी के रिश्तेदार ने कुकर्म कर हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला शिमला अपने दो साल के बच्चे के साथ अस्पताल से घर लौट रही थी तभी महिला को उसका एक रिश्तेदार बहला-फुसला कर अपने साथ होटल ले गया जहां उसने खिला को कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवा पिला दी जिसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसने पीड़ित महिला को यह धमकी भी दी कि यदि वह किसी को यह बात बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा।

कुछ समय चुप रहने के बाद महिला ने यह सारी घटना अपने पति को बताई जिसके बाद पति ने और पीड़िता ने मिलकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। यह बता दें कि यह मामला रोडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेश आया है।वहीं, पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि 5 सितंबर को वह अपने दो वर्षीय बेटे और पति के साथ सिविल अस्पताल रोहड़ू में चेकअप के लिए गई थी।उसी दौरान उसके पति को किसी जरूरी काम से किन्नौर जाना पड़ गया,और वह व उसका बेटा चिड़गांव जाने के लिए बस स्टॉप चले गए थे।

तभी पीड़िता का एक रिश्तेदार लगभग 6:00 बजे वहां पहुंचा जो कि पिकअप में सवार था पीड़िता को वहां खड़ा देख रिश्तेदार ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा जिस पर वह तैयार हो गई। तभी आरोपी ने लंबाखाताल पेट्रोल पंप के पास पिकअप रोक दी और पीड़िता को कहा कि रात बहुत हो चुकी है और साथ में छोटा बच्चा भी है। तथा उसे होटल में रुकने को कहा जिस पर पीड़िता ने आरोपी पर भरोसा कर होटल में ठहरने के लिए हां कर दी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि करीब 8:30 बजे उसने खाना खाया और कोल्डड्रिंक दिया जिसके बाद उसे तुरंत नींद आ गई जब वह सुबह 6:00 बजे सो कर उठी दो उसने अपने आपको अस्वस्थ्य पाया, पीड़िता का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब पीड़िता ने आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया है।

साथ ही उसने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे और उसके परिवार को जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने लंबे समय तक यह बात किसी को नहीं बताई लेकिन जब 13 सितंबर को उसका पति वापिस आया तो उसने उसे उस घटना के बारे में बताया जिसके बाद पति ने और पत्नी ने मिलकर इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई।

वही मामला दर्ज करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।