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हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं करने पर पंचायती चुनाव पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई।
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी नेता कर्ण दलाल के पुत्र दीपकरण दलाल ने याचिका लगाई है। एडवोकेट दीपकरण दलाल ने हरियाणा सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके अनुसार जिस पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 10% से कम है, वहां सरपंच पद इन जातियों के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता।
पंचायत चुनाव कराने की तैयारी
हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार है। सरकार इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने सितंबर महीने में चुनाव करवाने के संकेत दिए है। पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाने की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में जिला परिषद व ब्लॉक समिति और दूसरे चरण में सरपंच पद के चुनाव होंगे।
हाईकोर्ट में लटका रहा मामला
हरियाणा में पंचायती चुनाव का मामला एक साल से ज्यादा समय तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी लटका रहा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में 6228 सरपंच, 22 जिला परिषद में 411 सदस्य, ब्लॉक समिति के 30380, पंच के 62022 पदों पर चुनाव होना है।