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बहादुरगढ़ | बीपीएल परिवारों के उत्थान को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. डॉ भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों को प्रदेश सरकार 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद दे रही है. इससे पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था.बहादुरगढ़ के एसडीएम भुपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रही केन्द्र और हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए 80 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इससे पहले यह राशि 50 हजार रुपए मिलती थी. उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा.
एसडीएम ने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक का समय हो गया तथा मकान मरम्मत के लायक हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों तथा बीपीएल सूची में शामिल हों. बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है. आवेदनकर्ता का खुद का घर होना चाहिए और कम से कम दस साल पुराना होना चाहिए.
• प्रार्थी का पहचान- पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर
• बीपीएल राशन कार्ड नंबर, एससी- ओबीसी जाति प्रमाण- पत्र, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान रजिस्ट्री कागजात, पानी बिल में से कोई दो आदि कागजात जरुरी है.
• आवेदन के लिए सबसे पहले haryanascbc.gov.in से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है. उसके बाद सरपंच या पार्षद से सत्यापन करवाना होगा. फार्म के साथ उपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाएं. उसके बाद ये फार्म अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाएं. ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिलें के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है.