- कम वोटिंग के कारण मध्यप्रदेश सरकार के इन 10 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में, अमित शाह हैं बेहद नाराज! - May 11, 2024
- हिमाचल में झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, आंधी-तूफान का येलो अलर्ट; आज कैसा है मौसम का हाल - May 11, 2024
- भूकंप के झटकों से हिली उत्तराखंड की धरती, घरों से बाहर निकले लोग - May 11, 2024
Arvind Kejriwal challenges ED summons: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी नौवें समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. केजरीवाल की याचिका बुधवार को जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. ईडी ने रविवार को केजरीवाल को 9वां समन जारी किया था और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है.
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कब-कब भेजा समन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो अब तक एक बार भी ED के सामने पेश नहीं हुए हैं. केजरीवाल को ईडी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था. इसके बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा है.
केजरीवाल ने समन को बार-बार बताया है अवैध
ईडी ने नौवां समन जारी कर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. मुख्यमंत्री ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार किया है.
क्या है पूरा मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है. इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप की जांच शुरू की.