मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में दलित की हत्या कर शव जलाने के मामले में कोर्ट ने दाेषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रकम न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव सिंह ने बताया कि जनपद शामली के थाना झिंझाना के गांव सापला में 13 जनवरी 2007 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि मामले में बृजपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था की गांव सापला निवासी रामफल और विजेंदर पुत्र मोतीराम उनकी कोल्हू पर आया और गाली गलौज करने लगा। बीच–बचाव करने पर बेटे पुष्पेंद्र की हत्या कर दी। आरोप था कि हत्या के बाद आरोपियों ने उसके शव को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया।
पुलिस ने रामफल और उसके भाई विजेंदर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी एसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी रामफल और विजेंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई। कहा कि कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है।