Vehicle Tax Discount In MP: मध्य प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन कर के टैक्स और पेनल्टी के बकाया भुगतान में 90 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया है, इसे एमपी परिवहन विभाग ने 12 अगस्त 2025 की अधिसूचना के हिसाब से लागू किया है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना का लाभ केवल 31 मार्च 2024 तक ही लिया जा सकेगा. यानि इस दौरान टैक्स बकाया में 90 प्रतिशत की छूट वाहन मालिकों को मिलेगी.
परिवहन विभाग चलाएगा अभियान
बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की तैयारियों में जुटा है. इसके लिए ही परिवहन विभाग की तरफ से अभियान चलाया जाएगा. जिसके लिए विभाग की तरफ से वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वह अपना कर एकमुश्त जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
जानिए योजना
अगर किसी वाहन पर टैक्स पैनल्टी मिलाकर कीमत 50000 रुपए जाती है, यानि वाहन मालिक को इतना पैसा देना है. लेकिन अगर वह वाहन को अधिकृत आरवीएसएफ केंद्र पर स्क्रैप कराकर उसे 31 मार्च से पहले अपना एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे टैक्स में 90 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी, इस हिसाब से उसे 50 हजार की जगह केवल 5 हजार रुपए ही जमा करने होंगे, परिवहन विभाग की तरफ से उसके 45 हजार रुपए माफ हो जाएंगे. जबकि स्क्रैपिंग की वजह से मिले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नया वाहन खरीदने पर पंजीयन शुल्क और टैक्स में भी एक्स्ट्रा छूट का लाभ मिलेगा.
इस योजना का लाभ उन वाहन कर दाताओं को ज्यादा मिलेगा, जिन्होंने लंबे समय से अपना बकाया नहीं चुकाया है. ऐसे में उन्हें अपनी टैक्स पैन्लटी चुकाने का यह अच्छा मौका मिला है, क्योंकि टैक्स चुकाने में बड़ी छूट मिल रही है. हालांकि यह परिवहन विभाग की तरफ से इसकी डेट लाइन 31 मार्च तय की गई है, यानि वाहन मालिक केवल इसी दौरान यह लाभ उठा सकते हैं.