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मऊ : माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जहांगीराबाद स्थित करोड़ों की अचल संपत्ति को प्रशासन ने शनिवार को कुर्क कर करने का आदेश दे दिया। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल और अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई हुई है।
दरअसल माफिया मुख्तार के बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी समेत 3 लोगों को कल ही आचार संहिता के उल्लंघन में कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद विधायक अब्बास अंसारी मूछों पर ताव देते हुए कोर्ट से बाहर निकले थे। वहीं शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उनके और उनके भाई के करोड़ों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दे दिए।
करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों की सदर तहसील क्षेत्र के जहांगीराबाद स्थित अचल संपत्ति को कुर्क करने का जो अधिकारी ने आदेश दे दिया जिसकी बाजार कीमत लगभग सात करोड़ 51 लाख पचास हजार आंकी गई है।
पहले मुख्तार की मां के नाम से थी संपत्ति
बताते चलें कि जिस अचल संपत्ति के कुर्की का आदेश हुआ है वह पहले मुख्तार अंसारी के मां राबिया बेगम के नाम से खरीदा गया था बाद में राबिया बेगम की मृत्यु के पश्चात यह संपत्ति मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को वरासत हो गई।
क्या बोले जिम्मेदार
जिला अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल और अचल संपत्ति के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है आगे भी ऐसे संपत्तियों का चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।