मुजफ्फरनगर। छपार में दिल्ली-देहरादून हाइवे पर बनने वाला इलेक्ट्रिक बस अड्डा कानूनी दांव पेंच में फंस गया है। प्रशासन ने जिस जमीन का प्रस्ताव भेजा था जयभारत इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति उसके स्वामित्व को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद को कॉलेज का पक्ष सुनने के आदेश दिए हैं।
सरकार प्रदेश के सभी महानगरों और दो नगर पालिका परिषदों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रही है। इनमें मुजफ्फरनगर भी शामिल है। शासन ने जिला प्रशासन से जमीन चिह्नित करने को कहा था। जिला प्रशासन ने छपार में ग्राम समाज की जमीन जो जय भारत इंटर कॉलेज से खाली कराई गई थी उसे चिह्नित कर शासन को भेजा था। इस जमीन को जय भारत इंटर कॉलेज का प्रबंध तंत्र अपना दावा जता रहा है।
प्रशासन की प्रक्रिया के विरोध में कॉलेज प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद लखनऊ को आदेश दिए हैं कि कॉलेज प्रबंध समिति का पक्ष सुना जाए। इसके बाद कॉलेज की समिति ने राजस्व परिषद में याचिका दायर की है। कॉलेज प्रबंध समिति के राजेश त्यागी ने बताया कि दो फरवरी की तिथि राजस्व बोर्ड में लगी है। तब तक प्रशासन की प्रक्रिया रोकी गई है।