NPS: नवंबर का महीना खत्म होने वाला है. इस महीने की 30 तारीख तक आपको कई काम निपटाने जरूरी हैं. 30 नवंबर निकलने के साथ ही इन कामों की तय टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी. फिर आप इन कामों को नहीं कर पाएंगे. 30 नवंबर तक आपको बैंकों से जुड़े कई जरूरी काम करने हैं. इसके बाद कस्टमर बैंकिंग सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे. 30 तारीख तक जरूरी फार्मेलिटी पूरी नहीं की तो पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है. नवंबर के बाकी बचे दिनों में पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है.
इसके अलावा 30 नवंबर तक सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर हो सकते हैं. इसके अलावा पीएनबी (PNB) कस्टमर्स के लिए केवाईसी अपडेट करना जरूरी है. इस तरह के कई काम आपको 30 नवंबर तक निपटाने जरूरी हैं. किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिये टाइम लिमिट पूरी होने से पहले आप अपने कामों को निपटा लें. आइए डालते हैं एक नजर आपको 30 नवंबर से पहले किन-किन कामों को निपटा लेना चाहिए.
सभी पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है. इस बार भी 30 नवंबर 2025 की आखिरी तारीख है. इस सर्टिफिकेट को जमा नहीं करने पर दिसंबर से पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आएगी. यदि आप इसे बाद में जमा कर देते हैं तो पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी. इस सर्टिफिकेट को आप घर बैठे-बैठे जमा कर सकते हैं. जीवन प्रमाण ऐप, डोरस्टेप बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस या बैंक में बायोमेट्रिक से यह आसानी से बन जाता है.
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर होने का मौका दिया गया है. इस काम को आप 30 नवंबर तक निपटा सकते हैं. पहले सरकार की तरफ से इस तारीख को 30 जून रखा गया था. इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया. बाद में कर्मचारियों की मांग पर इसे फिर से बढ़ाया गया और अब इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर की है. अब इसे और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही है.
पीएनबी (PNB) की तरफ से पिछले दिनों सभी कस्टमर को केवाईसी (KYC) अपडेट कराने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया था. जो इस टाइम लिमिट में अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं कर पाए वो अब 30 नवंबर तक इस काम को कर सकते हैं. अगर आपने केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं कराई तो ग्राहक खाते से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. केवाईसी को आप इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर्ड ईमेल, पोस्ट, व्हाट्सऐप, एसएमएस या किसी भी ब्रांच में जाकर अपडेट करा सकते हैं.
इसी महीने टैक्स से जुड़े कई जरूरी फॉर्म जमा करने होते हैं. इनकी टाइम लिमिट 30 नवंबर तक की है. अक्टूबर 2025 के लिए टीडीएस (TDS ) की चालान कम स्टेटमेंट 30 नवंबर तक फाइल करना जरूरी है. ऐसे टैक्सपेयर की इंटरनेशनल या स्पेशन घरेलू वित्तीय लेन-देन से जुड़ी रिपोर्टिंग जरूरी है.