राजस्थान में 9 साल की बच्ची से रेप आरोपी को 20 साल की सजा

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जयपुर। राजस्थान में नौ साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया था. नौ साल की बच्ची के साथ हुए रेप के इस मामले में जयपुर की अदालत ने महज नौ दिन में सजा सुनाकर एक बेंचमार्क स्थापित किया है. कोर्ट ने 25 साल के आरोपी को रेप के मामले में दोष सिद्ध होने पर 20 साल जेल की सजा सुनाई. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने महज पांच कार्यदिवस में ही फैसला सुनाया है.

समाचार एजेंसी के मुताबिक राजस्थान की राजधानी जयपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार खंडेलवाल ने नौ साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के मामले की सुनवाई की. विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान आरोपी कमलेश मीणा को दोषी पाए जाने पर पांच कार्य दिवस के अंदर फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने कमलेश मीणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इतनी तेज गति से फैसला सुनाने के लिए कोर्ट की तारीफ की. इस संबंध में जयपुर दक्षिण के डिप्टी पुलिस कमिश्नर हरेंद्र कुमार ने कहा कि चालान दाखिल करने के पांच कार्य दिवस के अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया. चालान भी मामला दर्ज होने के पांच कार्य दिवस के अंदर दाखिल कर दिया गया था.

जयपुर की पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने रेप के इस मामले में दोष सिद्ध होने पर कमलेश मीणा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक घटना 26 सितंबर शाम की है. उसी रात कोटखवाड़ा थाने की पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था. अगले ही दिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.