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रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य में प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा. प्रदेश में 76.94 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा. इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल एप तैयार किया गया है.
आदेश जारी
बता दें कि राशनकार्ड को हर पांच साल में नवीनीकरण करने का प्रावधान है. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जाएगा. इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है.समस्त कलेक्टर्स को राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं. जारी निर्देश में कहा गया है कि बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है.
ऐसे करें आवेदन
हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट (http://khadya.cg.nic.in/) से इसे डाउनलोड किया जा सकता है. ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है. वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन और ऑफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है. खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से एप के जरिए उपलब्ध हो जाएगी.
नवीनीकरण प्रक्रिया को बनाया गया सरल
राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक बेहतर तथा सरल बनाया गया है. ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृत कराने से वंचित न रहे. राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाइल एप के जरिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा.
इन लोगों को नहीं करना होगा भुगतान
बता दें कि अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी. और उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा. यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी. वहीं सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों को नवीनीकरण के लिए 10 रूपए की राशि निर्धारित की गई है.