यूपी: अतीक अहमद की 76 करोड़ की 3 और अवैध संपत्तियां कुर्क

UP: Ateeq Ahmed attached 3 more illegal properties worth 76 crores
UP: Ateeq Ahmed attached 3 more illegal properties worth 76 crores
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लखनऊ। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. योगी सरकार की ओर से चलाये जा रहे ऑपरेशन माफिया के तहत बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अतीक अहमद की अपराध से अर्जित 3 संपत्तियों को जिला प्रशासन ने बुधवार को कुर्क करने की कार्रवाई की है. जिसकी कीमत 76 करोड़ बताई जा रही है.

इन संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाना पुलिस ने कुर्क किया है. कुर्क करने गई पुलिस और प्रशासन की टीमों ने डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई. इसके बाद तीनों भूखंडों पर कुर्की का बोर्ड भी लगा है.

अतीक की जब्त संपत्ति का क्या होगा?

बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में गैगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है. इसी मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस को अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस ने डीएम से इन भूखंडों को कुर्क करने की अनुमति मांगी थी. डीएम की अनुमति मिलने के बाद कुर्की की कार्रवाई को पुलिस और प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया है. एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह और एसडीएम सदर युवराज सिंह के नेतृत्व में कुर्की करने गई टीम ने सबसे पहले शाहापुर उर्फ पीपलगांव में 1.945 हेक्टेयर जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की. यह जमीन बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर दर्ज है. दूसरी कार्रवाई अकबरपुर मिर्जापुर गांव में की गई. यहां पर 1.835 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई है. यह जमीन भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर ही है.

कहां-कहां हुई है कार्रवाई?

जबकि 524 हेक्टेयर जमीन रहीमाबाद में कुर्क की गई है. यह जमीन खुद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम पर दर्ज है. एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक तीनों भूखंड 12 बीघे से ज्यादा हैं और इनकी अनुमानित कीमत 76 करोड़ रुपये है. कुर्की की कार्रवाई के बाद कुर्क की गई तीनों जमीनों का कस्टोडियन एसडीएम सदर युवराज सिंह को बनाया गया है. जबकि धूमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि की निगरानी इंस्पेक्टर धूमनगंज करने वाले हैं. कुर्की कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने मुनादी कर इस बात का ऐलान किया है कि अगर कुर्क की गई जमीन पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है या किसी तरह का अवैध कब्जा व निर्माण करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.